रायगढ़ । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में संचालित “अभियान संवेदना” के तहत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना पूंजीपथरा पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने की शिकायत पर 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
जानकारी के अनुसार 07 जुलाई को 20 वर्षीय युवती ने थाना पूंजीपथरा में लिखित शिकायत प्रस्तुत कर बताया कि अक्टूबर 2025 में अपने जन्मदिन के अवसर पर सहेली के यहां आने के दौरान उसकी पहचान शेखर बघेल से हुई थी। परिचय के बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। आरोपी लगातार फोन कर प्रेम का इजहार करते हुए जीवनभर साथ निभाने और शादी करने का आश्वासन देता रहा।
पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 22 दिसंबर 2025 को आरोपी ने उसे मिलने के बहाने बुलाया और पत्नी बनाकर रखने का भरोसा देकर मोटरसाइकिल से अपने गेरवानी स्थित घर ले गया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद आरोपी लगातार उसे पत्नी की तरह अपने साथ रखकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब पीड़िता ने विवाह करने की बात कही तो आरोपी टालमटोल करने लगा तथा विवाद कर मारपीट भी करता था। अंततः 03 जुलाई 2026 को आरोपी ने गाली-गलौज एवं मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद पीड़िता अपने माता-पिता के पास लौट आई और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई।
युवती की शिकायत पर थाना पूंजीपथरा में अपराध क्रमांक 161/2026 के तहत धारा 69 भारतीय न्याय संहिता (BNS) में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण के.जी.एच., रायगढ़ में कराया गया तथा आरोपी की तलाश शुरू की गई।
पुलिस टीम ने आरोपी शेखर बघेल, पिता कमल बघेल, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम गोर्रा, थाना कोतरारोड़, हाल मुकाम गेरवानी, थाना पूंजीपथरा, जिला रायगढ़ को उसके निवास से हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
महिला संबंधी अपराध में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक रामकिंकर यादव, उप निरीक्षक संध्यारानी कोका (यातायात), सहायक उप निरीक्षक उमाशंकर विश्वाल, आरक्षक विनोद शर्मा, हेमसागर पटेल एवं चंद्रशेखर चंद्राकर की सराहनीय भूमिका रही। रायगढ़ पुलिस द्वारा “अभियान संवेदना” के तहत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है।
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