युवक की संदिग्ध हत्या, गले में बिजली का तार कसा मिला शव, टांगी और डंडे से हमला करने का आरोप, दो सगे भाइयों के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज

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सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले के सरसीवां थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुल्लापुर में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मलका नाला के पास जनीराम टिकरा में शत्रुघन नारंग का शव गले में बिजली का तार कसा हुआ मिला। मामले में गांव के ही अजय नारंग और विजय नारंग पर युवक के साथ मारपीट करने तथा गले में बिजली का तार कसकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 109(1) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

टुल्लू पंप देखने पहुंचे थे युवक
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम दुल्लापुर निवासी संदीप भारद्वाज 15 अक्टूबर 2026 की रात करीब 12:25 बजे अपने साथियों साहिल जांगड़े, शत्रुघन नारंग और महेश नारंग के साथ मलका नाला के पास टुल्लू पंप देखने पहुंचे थे। इसी दौरान रात करीब 12:50 बजे नाला किनारे लेटे अजय नारंग और विजय नारंग ने उन्हें देखकर वहां आने का कारण पूछा।
आरोप है कि इसके बाद अजय नारंग ने संदीप का गला पकड़कर उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पर अन्य साथियों ने संदीप को छुड़ाया। इसके बाद अजय ने कथित तौर पर डंडे से शत्रुघन नारंग पर हमला किया और उसके साथ मारपीट करने लगा।

टांगी लेकर दौड़ाने का आरोप
शिकायत के मुताबिक, जब अन्य साथी शत्रुघन को बचाने पहुंचे, तब अजय नारंग ने अपने भाई विजय नारंग से टांगी निकालने को कहा। आरोप है कि विजय ने पास में रखी टांगी उठाई और सभी को जान से मारने की धमकी देते हुए उनकी ओर वार करने लगा। जान बचाने के लिए तीनों साथी वहां से भागकर गांव पहुंचे और ग्रामीणों के साथ पुलिस चौकी बेलादुला पहुंचे।

गले में बिजली का तार कसा मिला
सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों और पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे लोगों ने शत्रुघन नारंग को मृत अवस्था में पाया। उसके गले में बिजली का तार कसा हुआ था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अजय और विजय नारंग ने शत्रुघन के गले में बिजली का तार फंसाकर खींचा, जिससे उसकी मौत हो गई।

हत्या का मामला दर्ज, जांच जारी
घटना की सूचना 15 अक्टूबर की सुबह करीब 7:50 बजे पुलिस को दी गई। पुलिस चौकी बेलादुला प्रभारी द्वारा दर्ज कराई गई देहाती नालसी के आधार पर सरसीवां थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 109(1) और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। घटना के पीछे की वजह और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।

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