सावधान! कहीं आपका डिब्बाबंद जूस डुप्लीकेट तो नहीं, सैंपल फेल पर 28 लाख जुर्माना

by Kakajee News

डिब्बाबंद जूस का सैंपल फेल होने के सात साल पुराने मामले में एडीएम कोर्ट ने दुकानदार पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही इसके होलसेलर, सीएंडएफ, मार्केटिंग और निर्माता कंपनियों पर अलग से 27 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सभी पांच फर्मों को 30 दिन में जुर्माने की रकम अदा करने को कहा गया है। 24 जुलाई 2013 को ज्वालापुर के प्रिज्मा एचआर सोल्यसूशन नामक फर्म से ट्रॉपिकाना ब्रांड के जूस का सैंपल भरा गया था। सैंपल को रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच में जूस सबस्टैंडर्ड पाया गया। मार्च 2014 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रिज्मा के अलावा जूस के होलसेलर, सीएंडएफ के अलावा उसका निर्माण और मार्केटिंग करने वाली कंपनियों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था।


कोर्ट ने प्रिज्मा एचआर सोल्यूशन को दोषी करार देते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जूस के होलसेलर अशोक कुमार शर्मा पर दो लाख, इसकी सीएंडएफ फर्म वरुण बेवरीज, रामपुर चुंगी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लाया गया है। जूस निर्माता कंपनी पेप्सिको होल्डिंग और इसकी मार्केटिंग करने वाली कंपनी चेरिबर डायनामिक्स पर भी दस-दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

Related Posts

Leave a Comment