रायगढ़। जेएसपीएल प्लांट के अंदर लापरवाही से हेल्फर की मौत के मामले में जांच उपरांत पुलिस ने कारखाना प्रबंधक सहित आधे दर्जन लोगों के खिलाफ जुर्म पंजीबद्ध कर लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार थाना कोतरारोड़ के मर्ग धारा 174 जा.फौ. के तपन घोष पिता गोपालचंद्र घोष उम्र 51 साल साकिन आाजाद चौक किरोडीमलनगर की मृत्यु की जांच पर पाया गया कि मृतक तपन घोष बोलटेक इंजीनियरिंग वर्क्स कंपनी के ठेकेदार सुचिंद्रा बाबू सुकुमारन के अंडर में जेएसपीएल कंपनी पतरापाली के एसएमएस 2 के बगल में कालम मोडिफिकेशन में हेल्फर का काम करता था। ठेकेदार ने एसएमएस 2 में इस्टेक्चर का रिपेंरिंग करने का ठेका लिया हुआ था जो अपने मजदूर रामा अवतार, अजय कुमार यादव, बबन कुमार पासवन, डक् आजाद एवं मृतक तपन घोष से काम कराया जा रहा था जिसमें देखरेख के लिए इंचार्ज (सुपरवाईजर) ल्टड सत्यनारायणको लगाया था।
जेएसपीएल कंपनी के ईव्हीपी कार्यपालिक उप अध्यक्ष सतेंद्र सिंह, डीजेएम अनुराग सक्सेना, मैनेजर निशांत गुप्ता के देखरेख में कार्य किया जा रहा था कि दिनांक 03 मई को करीब 03.30 बजे ठेकेदार के मजदूर द्वारा लोहे का एंकल गैस कटर से कटिंग किया जा रहा था जो कालम बिम फस गया था उसे डक् आजाद द्वारा हिलाने पर कार्य कर रहे तपन घोष के सिर में लोहा गिरा। आहत को जिंदल अस्पताल में ईलाज के लिये भर्ती किया गया था, जिसे 25 मई को नारायणा अस्पताल देवेंद्रनगर रायपुर रिफर किया गया। जहां ईलाज के दौरान 31 मई को तपन की मौत हो गई।
मर्ग जांच पर जेएसपीएल कंपनी के ईव्हीपी सतेंद्र सिंह, डीजेएम अनुराग सक्सेना, मैनेजर निशांत गुप्ता, ठेकेदार सुचिंद्रा बाबू सुकुमारन, इंचार्ज (सुपरवाईजर) वाई व्ही एम सत्यनारायण एवं कारखाना प्रबंधन के द्वारा कर्मचारी को बिना हेलमेट पहनाये, सुरक्षा का उपाय किये बिना लापरवाही पूर्वक काम करवाने से ऊपर से लोहे का एंकल कर्मचारी के सिर में गिरने से दुर्घटना घटित हुई है। उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 287, 304 ए , 34 ताहि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
