बेल पर जेल से बाहर तो आए आर्यन खान, लेकिन नहीं कर सकते ये काम; देखें लिस्ट

by Kakajee News

फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई ड्रग्स का भंडाफोड़ मामले में तीन हफ्ते बाद जेल से रिहा किया गया है। हालांकि, उनकी रिहाई के बाद भी अदालत ने कुछ शर्तें रखी हैं कि वह क्या नहीं कर सकते हैं।

आपको बता दें कि आज जेल से निकलते ही वह, वहां पर पहले से इंतजार में खड़ी एक कार में सवार हुए और करीब साढ़े ग्यारह बजे अपने घर पहुंच गए। आर्यन के बाहर आने से आधे घंटा पहले उनके पिता शाहरूख का अंगरक्षक वहां पर पहले से इंतजार में खड़ी सफेद रंग की रेंज रोवर कार से उतरा और जेल के द्वार के निकट खड़ा हो गया। सुबह से ही शाहरूख खान के प्रशंसकों की भीड़ जेल के बाहर एकत्रित हो गई थी।

कोर्ट की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकते
आर्यन खान और अन्य आरोपियों को विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और विशेष अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ना होगा। उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होना होगा। अदालत ने कहा कि अभियुक्तों को मुंबई छोड़ने से पहले एनसीबी को पूर्व सूचना देनी चाहिए और उन्हें अपना यात्रा कार्यक्रम प्रदान करना चाहिए।

अदालत ने कहा कि यदि आरोपी किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो एनसीबी “उनकी जमानत रद्द करने के लिए सीधे विशेष न्यायाधीश / अदालत में आवेदन करेगा।”

गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए
अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तिगत रूप से या किसी के माध्यम से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेगा।

समान गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए
अदालत ने कहा कि आर्यन खान और अन्य आरोपियों को उन गतिविधियों के समान किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जिसके आधार पर उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए वर्तमान मामला दर्ज किया गया है।

अन्य आरोपियों से बात नहीं करनी चाहिए
एचसी ने आगे कहा कि तीनों मामले में किसी भी सह-आरोपी या इसी तरह की गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति के साथ कोई संपर्क स्थापित नहीं करेंगे। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और प्रतिबंधित दवाओं के कब्जे, खपत, बिक्री / खरीद और साजिश और उकसाने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

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