महासमुन्द। फरियादी ग्रामीणों की याचिका पर कल रात 11 बजे हाईकोर्ट खोला गया और ग्रामीणों के घर से बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाई गई। देर शाम तक हाईकोर्ट खुलने की जानकारी मिली थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में संभवतः पहली बार ग्रामीणों के लिये हाईकोर्ट ने देर रात सुनवाई करते हुए राहत दी है।
कोर्ट ने फरियादी ग्रामीणों को अंतरिम राहत देते हुए उनको घर से बेदखल करने पर रोक लगा दी है। ग्रामीणों के खिलाफ अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई की जा रही थी। अब कार्रवाई पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी गई है।
मामला महासमुन्द जिले के बागबहरा का है। वहां पर छोटे- बड़े झाड़ के जंगल में वर्षों से रह रहे ग्रामीणों को तहसीलदार ने बेदखली का वारंट जारी किया था। घबराए ग्रामीणों ने कल रात 8 बजे हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। याचिकाकर्ता के वकील ने रजिस्ट्री के माध्यम से अर्जेंट सुनवाई का हवाला देते अनुरोध किया था। मामले की गंभीरता के मद्देनजर जस्टिस पी सेम कोशी ने रात तकरीबन 11 बजे सुनवाई करते हुए कार्रवाई पर रोक लगाते हुए फरियादी ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है।