Raipur News: अवैध रूप से शराब के साथ 01 अंतर्राज्यीय आरोपी सहित कुल 02 आरोपी गिरफ्तार, 240 पौवा देशी शराब जप्त

by Kakajee News

रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।


इसी तारतम्य में 20 अक्टूबर  को थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति अलग-अलग दोपहिया वाहन में शराब लेकर लखौली से नवा रायपुर की ओर आ रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक माना सुश्री कल्पना वर्मा द्वारा थाना प्रभारी मंदिर हसौद को आरोपियों को शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया।


जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम द्वारा मंदिर हसौद स्थित एस.बी.आई. एटीएम ग्राम पलौद के पास आरोपियों को पकड़ने हेतु नाकाबंदी पाईंट लगाया गया। इसी दौरान मुखबीर द्वारा बताये दोपहिया वाहनों को आता देख टीम के सदस्यों द्वारा वाहनों को रूकवाया गया एवं दोपहिया वाहन में सवार व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना नाम मनीष उर्फ बैतान सिंह तथा रंजीत रात्रे निवासी अभनपुर का होना बताये। टीम के सदस्यों द्वारा दोनों व्यक्तियों के पास रखें बोरी की तलाशी लेने पर बोरी में शराब रखा होना पाया गया।


टीम के सदस्यों द्वारा शराब रखने के संबंध में दोनों से वैध दस्तावेज की मांग की गई, परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 240 पौवा देशी शराब कीमती लगभग 27,000/- रूपये, घटना से संबंधित 02 नग मोबाईल फोन एवं घटना में प्रयुक्त 02 नग दोपहिया वाहन जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में क्रमशः अपराध क्रमांक 620/22 एवं 621/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।

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