ट्रक में कार पीछे से घुसी, एक युवती समेत तीन लोगों की मौके पर मौत, एक युवक गंभीर

by Kakajee News

Raigarh News: रविवार तड़के एक कार के ट्रक में घुस जाने से कार सवार एक युवती समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

बरेली के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि रविवार सुबह बहेड़ी पुलिस को सूचना मिली कि करीब सवा तीन बजे बरेली-नैनीताल हाईवे पर लोधीपुर चौराहे के पास बरेली की ओर आ रहे एक ट्रक में एक कार पीछे से घुस गई। उन्होंने बताया कि कार में चार लोग-राहुल जायसवाल (30), संतोष कुमार यादव (30), दीपशिखा (22) और केशव (30) सवार थे।

इनमें से राहुल, संतोष और दीपशिखा की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। अग्रवाल के मुताबिक, हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल केशव को बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि बहेड़ी थाना पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

उत्तर प्रदेश की बलिया जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के छह साल पुराने मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने रविवार को यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा की अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लोहा राम, देवेंद्र राम, जितेंद्र राम, शिवकुमारी देवी और गीता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

एक अन्य आरोपी बीरबल की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के चचया गांव के मालीराम (55) की सात मार्च 2016 को हत्या कर दी गई थी। पुलिस में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक, मालीराम अपने खेत की तरफ गया था, तभी गांव के ही रहने वाले लोहा, देवेंद्र, जितेंद्र, बीरबल, शिवकुमारी और गीता ने लाठी व डंडों से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी।

इस मामले में मालीराम के पुत्र की तहरीर पर लोहा, देवेंद्र, जितेंद्र, बीरबल, शिवकुमारी और गीता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा की अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला दिया।

Related Posts