हमारे देश में अधिकांश लोगों का वेतन 15 हजार रुपए से कम है। ऐसे में उनका घर चलाना तो मुश्किल होता है। वहीं भविष्य के लिए पैसा जमा करना समुद्र से किसी चीज को ढूंढने के बराबर होता है। लेकिन आज हम आपको सरकार के ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। जिसमें मामूली पैसा जमा करने पर आपको फ्यूचर में बड़ी राहत मिलेगी। मोदी सरकार की स्कीम का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना है। जिसमें 60 साल के बाद 3 हजार रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी। आइए जानतें हैं क्या है पीएम मान धन योजना। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना में 60 साल की उम्र पूरी होने पर हर माह 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। मान-धन योजना का मेड, ड्राइवर, प्लंबर, मोची, दर्जी, सब्जी बेचने वाले, धोबी और मजदूर फायदा उठा सकते हैं। इस योजना में पेंशन पाने वाले शख्स की मृत्यु हो जाती है। उसकी पेंशन का 50 प्रतिशत पैसा उसके परिजन को मिलता है।
जानिये कैसे खुलेगा खाता
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का खाता किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस, एलआईसी ऑफिस, ईपीएफ और ईएसआईसी के कार्यालय में जाकर खुलवाया जा सकता है। अकाउंट खुलवाने की उम्र 18 से 40 साल है। साथ ही आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर भी होना जरूरी है। इस योजना में अधिकतम 200 रुपए जमा किया जा सकता है। जितना प्रीमियम जमा करेंगे, उतना ही सरकार खाते में जमा करेगी। 18 साल के आयु वाले को हर माह 55 रुपए जमा करने होंगे। तब उसे तीन हजार रुपए पेंशन मिलेगी। जबकि 29 साल की आयु वाले को 100 और 40 साल वाले को 200 रुपए जमा करने होंगे।
पेंशन को लेकर कई योजनाएं संचालित
Pension Scheme : सरकार द्वारा पेंशन को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये योजनाएं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों द्वारा संचालित हो रही हैं। इनसे सरकारी, प्राइवेट कर्मचारी एवं कारोबारी वर्ग को सीधे लाभ हो रहा है। वर्तमान में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना संचालित हो रही है, जिसमें से कोई 18 से 40 वर्ष का कामगार अपना पंजीयन कराकर योजना का लाभ ले सकता है। पंजीयन करा किस्त जमा करने वालों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद प्रत्येक माह तीन हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। पेंशन योजना में असंगठित या गृह आधारित कर्मकार, गली में फेरी लगाने वाले, मध्यान्ह भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा उठाने वाले, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कर्मकार, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन, श्रमिक, कृषि कर्मकार, संनिर्माण कर्मकार, बीड़ी कर्मकार, हथकरघा कर्मकार, चमड़ा कर्मकार या ऐसे ही किसी कार्य से जुड़े कर्मचारी योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। पेंशन स्कीम में नामांकन हेतु किसी भी जन सुविधा केंद्र , कॉमन सर्विस सेंटर पर नामांकन कराया जा सकता है। कोई भी पात्र योजना में पंजीयन करा सकता है। पात्रता की शर्तों के अनुसार आवेदक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक हो, 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के मध्य का हो, मासिक आय 15 हजार या उससे कम हो, ईपीएफ, एनपीएस, ईएसआई का सदस्य ना हो, आयकर दाता ना हो।
