सारंगढ़। छत्तीसगढ़ के नवगठित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में महज छोटी सी बात पर बीती रात गोली मारकर एक शख्स की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में ले लिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक सारंगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रानीसागर निवासी सलमान अंसारी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह सूर्या बेकरी में केक बनाने काम करता है। कल वह अपने साथियों के साथ काम कर रहा था। इसी बीच रात करीब साढ़े 9 बजे सब दुकान के अंदर हिसाब किताब कर रहे थे। इस दौरान शटर में पत्थर मारने का आवाज सुनकर शटर उठाकर निकले तो देखा कि दो व्यक्ति दरवाजा के पास खड़े थे और उनके द्वारा पूछा गया कि क्या चीज का बदबू आ रहा है तब पीड़ित ने कहा कि हम लोगों ने प्लास्टीक जलाया है शायद उसी का होगा। इस बीच दुकान के बगल में स्थित संध्या रेस्टारेंट की मालकिन ललिता बघेल अपने महिला साथी गौरी बरेठ के साथ वहां पहुंचकर गाली गलौज करने लगी। पीड़ित ने बताया कि इस बीच एक युवक कार से डंडा निकालकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दिया। जिसके बाद वह भागकर अपने दुकान में जाकर अपने मालिक विवेक केशरवानी का पूरी घटना से अवगत कराया।
मारपीट की जानकारी मिलते ही केशरवानी के दोनों बेटे मौके पर पहुंचे जिसके बाद गेट के बाहर खड़े लड़कों ने अपने अन्य साथियों के साथ चिल्लाकर बोलने लगे विवेक केशरवानी अपने भाई के साथ दुकान में आया हम सभी मकान मालिक को घटना के बारे मे बता रहे थे इसी दौरान गेट के तरफ से जोर जोर से चिल्लाने का आवाज आया जो चिल्लाकर बोलने लगा दम है तो लडाई करने के लिए बाहर निकलो।
पीड़ित ने बताया कि आवाज सुनकर मकान मालिक विवेक केशरवानी उसके भाई एवं मै अपने साथी राजा, सकिल, फैज, सैफ, महताब दुकान के बाहर निकलने पर देखा कि सामने मे 2-3 लडका साथ मे होटल के संचालिका ललिता बघेल अपने एक अन्य महिला साथी और साथ मे दो लडके खडे थे वे सभी हम लोगो को देखकर एक राय होकर आवेश मे आकर फिर से गाली गलौज शुरू कर दिया जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने लगे इनमे से एक व्यक्ति जो अपने हाथ में पिस्टल रखा था मेरे साथी मुखलाल मांझी को सीने में गोली मार दिया गोली लगने से खून बहने लगा वही जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। घायल साथी को तत्काल राधाकृष्णा अस्पताल सारंगढ लेकर भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई।
बहरहाल पीड़ित की रिपोर्ट के बाद सारंगढ़ पुलिस ने इस मामले में कृष्णा राजपूत, ललिता बधेल, गौरी बरेठ के अलावा दो अन्य लोगों के खिलाफ धारा 25, 27, 103 (1), 109, 190, 191 (2), 191 (3), 296 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में ले लिया है।
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