हाई कोर्ट ने छग व ओड़िशा के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को किया तलब

by Kakajee News

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ व ओड़िशा के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। दोनों ही राज्यों के आला अफसरों के खिलाफ चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू के डिवीजन बेंच में अवमानना मामले में सुनवाई हो रही है। न्यायालयीन अवमानना मामले में प्रकरण से संंबंधित आला अधिकारियों को भी कोर्ट ने तलब किया है।
28 अगस्त 2016 को ओड़िशा कोरापुट के रहने वाले दो युवक निरंजन दास और मोहन कूडो नगरनार थाना क्षेत्र के बोरिगुमा आए थे। याचिका के अनुसार विस्फोक रखने का आरोप लगाते हुए पुलिस के अधिकारियों ने दोनों युवकों को बंधक बना लिया है। युवकों के ओड़िशा ना लौटने पर परिजनों ने पतासाजी की तब युवकों को बंधक बनाए जाने की जानकारी मिली। इसको लेकर दोनों युवकों के भाई गगन दास और मनोज कूडो ने ओड़िशा न्यायालय में याचिका लगाई। इस पर ओडिशा न्यायालय ने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धारा 120 ब, 220, 330, 365, 506 आईपीसी, 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया। इधर दोनों युवकों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर इस मामले की छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर सच सामने लाने मांग की। याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस आरसीएस सामंत के सिंगल बेंच ने टीम बनाकर जांच करने का आदेश दिया था।
कोर्ट के आदेश के बाद भी जब दोनों राज्यों के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की तब याचिकाकर्ताआंे ने अपने वकील के जरिए डिवीजन बेंच के समक्ष अपील पेश की और स्वजनों की रिहाई की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डिवीजन बेंच ने 20 जनवरी 2020 को आदेश जारी किया। डिवीजन बेंच ने तत्काल प्रभाव से रिपोर्ट पूरा कर याचिकाकर्ता और रजिस्ट्रार जनरल को एक-एक कापी देने का आदेश जारी किया। इस आदेश पर भी कोई कार्रवाई शासन स्तर पर नहीं हुई। याचिकाकर्ताओं ने अपने वकील के माध्यम से न्यायालयीन आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए दोनों राज्यों के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू के डिवीजन बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने दोनों राज्यों के आला अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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