लाठी से पीट-पीटकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

by Kakajee News

गौरेला पेंड्रा मरवाही। शराब पीकर पत्नी से विवाद के बाद पत्नी की लाठी से पीट-पीटकर हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी पत्नी हंता पति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है, घटना दिनांक से 1 साल के अंदर न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर सुनाया फैसला,1000 के अर्थ दंड से भी किया गया दंडित।
गौरेला थाना क्षेत्र के पंडरीपानी गांव में 19 दिसंबर 2024 को शराब पीकर अपनी विवाहिता पत्नी से विवाद करने के बाद लकड़ी से पीट पीट कर उसकी निर्मम हत्या के मामले में बीएनएस की धारा 103 ( 1 ) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, मामले पर आरोपी पति को गौरेला थाने गौरेला पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए चालानी कार्यवाही कार्यालय में पेश किया था पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी पति लोधूराम बैगा को पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने आजीवन कारावास की कड़ी सजा से दंडित किया है साथ ही बुधराम को₹1000 और दंड की भी सजा सुनाई है, अर्थ दनादन भरने की अवस्था में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा, अदालत का फैसला घटना दिनांक के 1 साल के भीतर ही आया, जो बीएस लागू होने के बाद तीव्र और त्वरित न्याय व्यवस्था को भी दर्शाता है।

Related Posts

Leave a Comment