कैमूर में आदर्श आचार संहिता के साथ धारा 144 लागू,पहले चरण में चुनाव, 1 अक्टूबर से नामांकन होगा शुरू

by Kakajee News

भभुआ/कैमूर(बंटी जायसवाल): बिहार में तीन चरणों में होने वाले विधानसभा के तारीखों ऐलान करते हुए अधिसूचना मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा द्वारा जारी कर दिया गया। जिसके बाद बिहार में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होते ही कैमूर डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने  प्रेस वार्ता कर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ चुनाव से संबन्धित कई प्रकार जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैमूर जिले में विधानसभा चुनाव को आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। इसके साथ ही धारा 144 जिले के भभुआ व मोहनियां दोनों अनुमंडल में लगा दिया गया है।

24 घण्टे के अंदर राजनीतिक हटा लें बैनर पोस्टर – डीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता अपने अपने बैनर पोस्टर शनिवार दोपहर एक बजे से पहले हटा लें। अगर  एक बजे के बाद किसी भी पार्टी का बैनर पोस्टर दिखा और पकड़े जाने पर उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा।

नीचे इस फोटो पर क्लिक कर देखिए पूरी वीडियो क्या कहा डीएम ने …

प्रेसवार्ता करते कैमूर डीएम डॉ नवलकिशोर चौधरी
विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेसवार्ता करते करते कैमूर डीएम

पहले चरण में 1 अक्टूबर से नामांकन होगा शुरू– डीएम ने जानकारी देते हुए बताया निर्वाचन कमीशन के द्वारा तीन चरणों में चुनाव कराने की बात कही गई है। जिसमें कैमूर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है। कैमूर जिले में सभी विधानसभा सीटों के लिए पार्टी प्रत्याशियों के लिए एक अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। वही 8 अक्टूबर को अंतिम नामांकन की तिथि, 9 अक्टूबर को स्क्रुटनी, 12 अक्टूबर तक नाम वापस लेने का तिथि, 28 अक्टूबर को मतदान की तिथि, 10 नवंबर को मतगणना होगा।वही चुनाव को लेकर दोनों अनुमंडल में धारा 144 लगा दी गई है।

चुनाव में कब क्या … प्रत्याशियों के नामांकन         – 1 अक्टूबर से शुरू

नामांकन की अंतिम तिथि     – 8 अक्टूबर तक

आवेदन की स्क्रूटनी             – 9 अक्टूबर

नाम वापसी की तिथि           – 12 अक्टूबर 

मतदान की तिथि                 – 28 अक्तूबर

 मतगणना की तिथि              – 10 नवंबर

भभुआ व मोहनियां में धारा    – 144 लागू                     
सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान 
डीएम ने बताया कि 28 अक्टूबर को होने वाले मतदान के सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। इसमें अन्तिम समय में जो कोविड 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज होंगे। वह भी मतदान कर सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक बूथ पर पानी, टॉयलेट,बिजली सारी चीजों की सुविधा रहेगी। प्रत्येक बूथ पर सभी मतदाताओ को मतदान के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो बुजुर्ग मतदाता है उनके डिमांड पर बैलेट पेपर की व्यवस्था की जाएगी।

इस लिंक पर क्लिक कर देखिए वीडियो : कैमूर डीएम ने विधानसभा चुनाव को लेकर आर्दश आचार संहिता की घोषणा, पहले चरण में होगा मतदान,देखिए वीडियो

ऑनलाइन या ऑफ लाइन प्रत्याशी कर सकते है नामांकन – डीएम ने कहा कि चुनाव में आने वाले प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन (नामांकन) ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर वह ऑनलाइन नामांकन नहीं करना चाहते तो आरओ के यहां जाकर भी नामांकन कर सकते है। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिग का पालन कराने व भीड़ भाड़ ना हो इसके लिए प्रत्याशी के अलावा दो लोगों को नामांकन में अनुमति किया गया है। इसके साथ चुनाव प्रचार के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में प्रत्याशियों समेत अधिकतम 5 लोगों की संख्या होगी। 

Related Posts