भगवानपुर कैमूर। बिहार विधान सभा चुनाव 2020 में मतदान करने में सक्षम नहीं होने वाले दिव्यांगों एवं वृद्ध मतदाता पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्वाची पदाधिकारी के पास भभुआ आवेदन करना पड़ेगा।
यह जानकारी भगवानपुर बीडीओ मयंक कुमार सिंह ने बैठक के दौरान दी। मिली जानकारी के मुताबिक, भगवानपुर बीडीओ मयंक कुमार सिंह ने प्रखंड मुख्यालय स्थित सभाकक्ष भवन में प्रखंड के कई गांव के दिव्यांग मतदाता एवं 80 वर्ष भाग से अधिक उम्र के मतदाताओं के साथ चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर जानकारी देने के लिए बैठक किया।
बीडीओ ने मतदाताओं को बताया कि जिन दिव्यांग मतदाताओं की उम्र 18 वर्ष से अधिक होगी। उनका पहचान पत्र बन गया है या बनने वाला है और 80 वर्ष से अधिक उम्र में के मतदाता जिन्हें विधानसभा चुनाव में वोट करना है। वैसे मतदाता अगर चुनाव में वोट करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें बैलेट पेपर से उनके घर पर वोट दिलाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें आवेदन करना पड़ेगा।
यह आवेदन उन्हें नामांकन से लेकर 5 दिन तक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में भभुआ डीसीएलआर के पास आवेदन करना होगा। जिसमें उन्हें बताना होगा कि मतदान करने में वह सक्षम नहीं है। इसलिए उन्हें बैलेट पेपर से मतदान करने की सुविधा प्रदान किया जाए। उसके बाद उन्हें उनके आवेदन के अनुसार बैलेट पेपर से मतदान करने की सुविधा विधानसभा चुनाव में मिलेगी।
