भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र के एक गांव की छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले प्रिंस कुमार को पॉक्सो सह एडीजे-6 आनंद कुमार सिंह के कोर्ट ने शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रिंस को गुरुवार को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने मुजरिम को सभी धाराओं में कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना भी जमा करने को कहा है।
पॉक्सो कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल की तर्ज पर एक साल के अंदर मामले में फैसला सुनाया। कोरोना काल में वर्चुअल मोड में यह पॉक्सो कोर्ट द्वारा दूसरी सजा दी गई है। सरकार की ओर से स्पेशल पीपी (पॉक्सो) शंकर जयकिशन मंडल ने बहस की। अभियोजन की ओर से छह गवाह गुजरे थे। सभी ने घटना का समर्थन किया। शनिवार को मुजरिम की जेल से ऑनलाइन पेशी हुई।
घटना 12 सितंबर 2020 की है। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि प्रिंस के छोटे भाई को बच्ची के साथ गलत करते हुए बच्ची की मां ने पकड़ लिया था। लड़का नाबालिग था, इसलिए किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया था। उस केस के बाद प्रिंस धमकी देने लगा था। एक दिन उस बच्ची ने अपनी मां से बताया कि प्रिंस भी उसके साथ वही किया करता था। उसके बाद प्रिंस पर केस हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया।
