अब पति की इनकम में जुड़ेगी पत्नी की भी आय, नहीं बचा पाएंगे टैक्स

by Kakajee News

इनकम टैक्स बचाने को लोग अपने परिवार वालों जैसे पत्नी व अव्यस्क बच्चों के नाम पर निवेश करते हैं। ऐसी स्थिति में ‘क्लबिंग ऑफ इनकम’ का नियम लगेगा और टैक्स नहीं बचा पाएंगे। ये जानकारी कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के सेमिनार में मुख्य वक्ता तनुश्री दिवेदी ने दी।
शुक्रवार को कानपुर के सिविल लाइंस स्थित बार कक्ष में सेमिनार में तनुश्री दिवेदी ने बताया कि बिना किसी उचित कारण के आप अपनी इनकम को दूसरे की आमदनी में दिखाते हैं तो आयकर विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर कोई करदाता अपनी चल या अचल संपत्ति अपनी पत्नी को बिना उचित प्रतिफल के ट्रांसफर करता है तो उस संपत्ति से होने वाली आय, उसकी पत्नी की आय न मानते हुए पति की इनकम में जुड़ेगी। तब आयकर की गणना की जाएगी और पति को टैक्स देना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अपनी पुत्रवधू को देता है तो ऐसी संपत्ति से होने वाली आय पुत्रवधू की आय नहीं मान जाएगी बल्कि संपत्ति ट्रांसफर करने वाले की आय में जोड़ी जाएगी।
आयकर एक्सपर्ट तनुश्री ने बताया कि अगर पति की फर्म में उसकी पत्नी को किसी भी प्रकार का लाभ जैसै सैलरी, कमीशन, फीस य अन्य किसी तरह से कैश व लाभ मिल रहे हैं तो वह आय उसके पति की आय में जोड़ी जाएगी। सेमिनार में उपाध्यक्ष शिवमंगल जौहरी, महामंत्री संजय कुमार गुप्ता, चेयरमैन बीएम दिवेदी, सनील पाल, शशि बाजपेयी, गोविंद कृष्णा, अखिलेश तिवारी, विशाल खन्ना आदि थे।

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