रायपुर। प्रार्थी शैलेन्द्र सिंह तोमर ने थाना खरोरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह श्री बालाजी पावर कन्ट्रेक्शन में प्रोपाराईटर का कार्य करता हैं। प्रार्थी की कम्पनी अडानी ट्रान्मीशन लिमेटेड कंम्पनी के अधिनस्थ काम करती है, जिसके द्वारा रायखेड़ा पावर प्लांट से ग्राम धनसुली से होते हुये समोदा डेम तक 33 के.वी. बिजली लाईन सप्लाई के लिए रास्ते में जगह-जगह लोहे का एच-बीम खम्भा लगाया गया था। जिसमे विद्युत तार नही लगाया गया था।
कम्पनी द्वारा 15 दिवस पूर्व खरोरा स्थित ग्राम बुडेनी के पास खम्भा लगाया गया था जिसे 21 जुलाई को प्रार्थी ने देखा तो खम्भा गड़ा हुआ था। प्रार्थी 22 जुलाई की सुबह उक्त स्थान पर जाकर देखा तो दो नग एच-बीम लोहे का खम्भा नही था। कोई अज्ञात चोर 02 नग लोहे का एच-बी खम्भा को काट कर चोरी कर ले गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना खरोरा मंे धारा 379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रार्थी निलेश कुमार वर्मा ने थाना खरोरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 11 मई को खरोरा ग्राम पाडाभाठ स्थित उसके खेत में लगे लोहे के गेट को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना खरोरा में धारा 379, 411, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

प्रार्थिया ग्राम सारागांव की सरपंच श्रीमती पुन्नी बाई देवांगन ने थाना खरोरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 16 जून को ग्राम पंचायत सारागांव के गौठान में लगे 02 नग लोहे के गेट को काट कर कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना खरोरा में धारा 379, 411, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
चोरी की उक्त घटनाओं को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराधअभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा उदयन बेहार एवं थाना प्रभारी खरोरा बृजेश तिवारी को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में थाना खरोरा पुलिस की टीम द्वारा घटना स्थलों का निरीक्षण करते हुये घटना के संबंध में प्रार्थियों सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी प्रारंभ किया गया।
टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थलांे तथा आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटजो का अवलोकन करने के साथ ही अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु मुखबीर लगाये गये थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में आरोपी राजू कुमार दास, पवन उर्फ ओमप्रकाश यादव एवं दिवेश पाण्डेय को पकड़ा गया।
टीम के सदस्यों द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा चोरी की उक्त घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया गया। जिस पर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 14 नग लोहे का खम्भा वजनी 2000 किलो कीमती लगभग 80,000/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग टाटा एस वाहन, गैस कटर एवं 02 नग सिलेण्डर को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
