नाबालिग बालिका से छेड़खानी के आरोपी को अर्थदंड के साथ 3 साल की सजा

by Kakajee News

रायगढ़। फास्ट ट्रैक की न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा द्वारा थाना पुसौर के धारा 354,354(क),354(ख) भादवि एवं 8 पोक्सो एक्ट के जितेंद्र चैहान आत्मज फूलसाय (31 वर्ष) ग्राम सेमरा थाना पुसौर को आरोपित धाराओं में दोषी पाते हुए 3-3 साल की सजा एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।


मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गत 08 अपै्रल को स्थानीय बालिका आरोपी जितेन्द्र चैहान के विरूद्ध लज्जा भंग करने की आशय से छेडछाड़ करने के संबंध में आवेदन लेकर थाना पुसौर पहुंची। महिला विवेचक द्वारा बालिका के आवेदन पर धारा 354,354(क),354(ख) भादवि एवं 8 पोक्सो एक्ट कायम कर बालिका के परिजनों के समक्ष पूछताछ कर बालिका का कथन लेखबद्ध किया गया।

बालिका बताया कि 08 अपै्रल की दोपहर अपने दीदी के बच्चे साथ गांव के दुकान खाने का सामान चिप्स मुरकू खरीदने गई थी जहां जितेन्द्र चैहान दुकान के पास गंदे कमेंट्स कर छेड़खानी किया, घर आकर बालिका अपने घरवालों को बताई और आवेदन देकर थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज करायी।

रायगढ़ के संवेदनशील एसपी अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन एवं मार्गदर्शन पर तत्कालीन थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी कर मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन कर आरोपी के विरूद्ध चालान न्यायालय पेश किया गया, माननीय न्यायालय में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह एवं साक्ष्य अखंडित रहे और आरोपी को आरोपित धाराओं में माननीय न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई गई है।

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