भभुआ कैमूर। कोरोना का कहर लगातार बिहार सहित पूरे देश जारी है। कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कैमूर जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार वृृद्धि हो रही है। जिसको देेेखते हुए स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर कैमूर डीएम डॉ नवलकिशोर चौधरी ने भभुआ शहर व मोहनियां नगर पंचायत क्षेत्र में आज यानी 10 जुलाई से 17 जुलाई तक संपूर्ण लॉक डाउन का आदेश जारी किया है। जिसका हर हाल में पालन करना होगा।
मिली जानकारी के मुताबिक, जिले में इस समय कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 223 हो गई है। जिसमें से कोरोना संक्रमित दो मरीज की मौत भी हो चुकी है। लगभग 180 से अधिक लोग ठीक होकर घर लौटे चुके है। वही कैमूर में 40 से अधिक मरीज एक्टिव है। कोरोना पॉजीटिव मरीजों के मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाया जा रहा है।वहां के लोगों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
जिले के भभुआ शहर तथा मोहनियां नगर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बाद ज्यादा मिलने के बनने के बाद एपिसेंटर बनने की स्थिति में आ चुका है। जिसको देखते हुए सिविल सर्जन ने कैमूर डीएम को पत्र लिख कर कोरोना के प्रसार की रोक को लेकर भभुआ नगर परिषद तथा मोहनियां नगर पंचायत क्षेत्र मे लॉकडाउन लगाने की मांग की गई थी।अनुशंसा की गई थी।
जिसमें कहा गया था कि शहर के दुकान तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक एवं आमलोगों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं और मास्क का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। कोरोना से बचाव व रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेसिंग का पालन व मास्क का उपयोग हर व्यक्ति को करना बहुत ही अनिवार्य है।जिसके बाद डीएम ने सीएस के अनुशंसा पर जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने भभुआ नगर तथा मोहनियां नगर में 10 जुलाई यानी आज से 17 जुलाई तक संपूर्ण लॉक डाउन की घोषणा कर दी गयी है।
यहां दुकानों पर मिलेगी छूट :
जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दोबारा लगाए गए भभुुुआ शहर व मोहनियां में लॉक डाउन में किराना दुकान, दूध की दुकान, फल एवं सब्जियों की दुकानें, मांस मछली की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। लेकिन दुकानदारों को मास्क का प्रयोग, समय समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। एक दुकान पर पांच से अधिक लोग नहीं रहेंगे। उक्त दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही खुलेगी। इन दुकानों से ग्राहकों के घरों तक सामान आपूर्ति कराने की व्यवस्था प्रशासन कराएगा।
यह खुला रहेगा
जिले में बैंक व एटीएम, प्रिट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय, दूर संचार, इंटरनेट सुविधा संबंधित प्रतिष्ठान के कार्यालय, दवाइयां एवं सर्जरी के सामान विक्रेता, पेट्रोल पंप तथा रसोई गैस के एजेंसी भी खुले रहेंगे।
चिकित्सा सेवा है चालू
सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यरत अस्पताल, एवं चिकित्सा , जांच, क्लिनिक आदि खुले रहेंगे। बैंक, पोस्ट आफिस, बीमा के कार्यालय भी खुलें रहेंगे।
मन्दिर में पूजा पाठ व सामुदायिक कार्यक्रम बंद
कैमूर जिले के सभी मंदिरों व धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ बंद रहेंगे। वही सामुदायिक कार्यक्रम भी किसी प्रकार का नहीं होगा।सभी प्रकार के कार्यक्रम को प्रतिबंध कर दिए गए है।
पुलिस प्रशासन के कार्यालय खुला रहेंगे
जिला प्रशासन एवं अन्य प्रशासनिक कार्यालय, पुलिस कार्यालय, अस्पताल, कोषागार, गृहरक्षा वाहिनी, अग्निशमन सेवा, निर्वाचन कार्यालय से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।
रखना होगा पहचान पत्र
वहीं इस दोबारा लॉकडाउन के समय में इससे मुक्त आवश्यक सेवाओं के लिए अपने पहचान पत्र के माध्यम से आ जा सकेंगे। जबकि दोनों अनुमंडलों में स्थित न्यायालय हाई कोर्ट पटना से मिले निर्देश के मुताबिक चलेंगे।
अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग होंगे शामिल
जिले में किसी भी व्यक्ति हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गयी है। क्योंकि ज्यादा भीड़ न हो। सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो सकें।
वाहनों की होगी जांच
लॉक डाउन के दौरान वाहनों की जांच अभियान चलाकर किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मास्क अभियान पर ध्यान दिया जाएगा। सभी थाना क्षेत्र में पुुलिस सघन जांच करेगी। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। मास्क नहीं पहनने वालो पर भी कार्रवाई की जायेगी।
#सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर रोक
जिले के भभुआ व मोहनियां में लॉक डाउन के दौरान सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगा। लगा। वस्तुओं के क्रय, चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए निजी वाहन का उपयोग किया जा सकेगा। जिसमें दो पहिया पर एक तो चार पहिया पर तीन लोग सवार रह सकेंगे। वहीं भभुआ व मोहनियां अनुमंडल में दस दस ऑटो को रिजर्व रखा जाएगा। जरुरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।