पीछे बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य, स्कूटर बाइक के लिए भी बदल गए नियम

by Kakajee News

नई दिल्ली। यदि आप दिल्ली में रहते हुए कार सवारी कर रहे हैं तो नए ट्रैफिक नियमों को लेकर जरूर अपडेट हो जाएं क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल राजधानी दिल्ली में अब कार में पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक सुरक्षा के लिहाज से आगे बैठने वाली सवारी के लिए ही सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य था, लेकिन अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पीछे बैठने वाली सवारी ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया तो 1000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस अब इस नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर रही है।

दिल्ली पुलिस जारी कर चुकी है नोटिस
नए नियमों को सख्ती से पालन कराने को लेकर दिल्ली पुलिस ने बीते हफ्ते ही नोटिस जारी किया था। दरअसल इस नियम का उद्देश्य सरक सुरक्षा और सुरक्षित ड्राइविंग को सुनिश्चित करना है। पश्चिम दिल्ली में इस नियम को सबसे पहले लागू किया गया है। यहां यह नियम 13 जनवरी से लागू हो चुका है और सीट बेल्ट न पहनने पर 1,000 हजार रुपये का भारी भरकम चालान भी काटा जा कहा है। दिल्ली पुलिस का प्लान अब इस यातायात नियम को सख्ती से पूरी राजधानी में लागू करने जा रही है।

स्कूटर व बाइक सवारों का भी कटेगा चालान
दिल्ली के यातायात विभाग की ये सख्ती सिर्फ कार चालकों के खिलाफ ही नहीं है। दिल्ली में अब स्कूटर व बाइक सवारों पर भी सख्ती की जा रही है। अगर आपने अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर में रीयरव्यू मिरर नहीं लगवाया है तो चालान कटवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने इस नए नियम को सभी बाइकर्स के लिए लागू कर दिया है।

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