स्कूल जाने के नाम पर निकली छात्रा को भगा ले गया प्रयागराज, 10 दिनों तक बनाया संबंध, अदालत ने आरोपी को सुनाया 20 साल सश्रम कारावास की सजा

by Kakajee News

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्कूल में फार्म भरने जाने के नाम पर घर से निकली नाबालिग को शादी का झांसा देकर प्रयागराज भगा ले जाने वाले आरोपी अजीत कुमार निषाद को अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीड़िता ने भाई ने जूटमिल थाने में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया था कि उसकी चचेरी नाबालिग बहन 18 मई 2024 की सुबह 9 बजे स्कूल में फार्म भरने जाने के नाम पर मोबाईल लेकर घर से निकली थी, जो घर नही लौटी। काफी पतासाजी करने के बावजूद उसका कहीं पता नही चला। इस सूचना के आधार पर पुलिस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जुर्म दर्ज करते हुए जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता को अजीत कुमार निवासी लोहंदी थाना करछना, जिला प्रयागराज के घर से बरामद किया।

पूछताछ में पीडिता ने बताया कि अजीत कुमार निषाद 23 साल, ने उसे शादी का प्रलोभन देकर प्रयागराज अपने गांव भगा ले गया था और गांव में दस दिनों तक उसके साथ संबंध बनाया। जिसके बाद आरोपी युवक के खिलाफ धारा 363, 366, 376(2) (ढ) एवं धारा-6 लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज करते हुए न्यायालय में पेश किया गया।

इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय एफटीएससी (पॉक्सो) के विद्वान न्यायााधीश देवेन्द्र साहू दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात आरोपी को दोषी करार देते हुए अजीत कुमार निषाद को 20 साल सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड न पटाने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगताने को कहा गया है। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक गोविन्द नारायण दुबे ने पैरवी की।

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