सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, नई पेंशन प्रणाली को लेकर सरकार ने किया ये बड़ा बदलाव

by Kakajee News

नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक जनवरी, 2023 से अपने एनपीएस कोष से आंशिक निकासी के लिये केवल अपने संबद्ध नोडल कार्यालयों के जरिये ही अनुरोध करना होगा।


पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कोविड महामारी के दौरान नियमों में ढील देते हुए एनपीएस के अंतर्गत स्वतः घोषणा कर निकासी की अनुमति दी थी।


नियामक ने एक परिपत्र में कहा, ”…कोविड महामारी से जुड़ी समस्या दूर होने के साथ इस मामले पर गौर किया गया है। सब चीजों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के अंशधारकों के लिये अपने अनुरोध संबद्ध नोडल कार्यालयों के जरिये भेजना अनिवार्य होगा।”


पीएफआरडीए ने कहा कि जनवरी 2021 में दी गयी ढील से अंशधारकों को कोविड महामारी और उसकी रोकथाम के लिये लगायी गयी पांबिदयों के दौरान काफी लाभ हुआ।

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