फीस न देने वाले छात्रों का नाम काटने पर याचिका, जानें कोर्ट ने नोएडा डीएम से क्या कहा ?

by Kakajee News

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शासनादेश के विपरीत गौतमबुद्धनगर के कुछ प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस न जमा करने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा न देने व रजिस्टर से नाम काटने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए 21 जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने प्रवीन अंटल व 22 अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के दौरान लॉक डाउन के कारण चार जुलाई 2020 को नीति घोषित की है कि यदि छात्र फीस जमा नहीं करते तो उनकी ऑनलाइन कक्षा बंद नहीं होगी और रजिस्टर से नाम नहीं काटा जाएगा। इसके बावजूद कुछ प्राइवेट स्कूल इस नीति का पालन नहीं कर रहे है इसलिए उन्हें नीति के पालन का निर्देश दिया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर से सरकारी नीति लागू करने पर जानकारी प्राप्त करने को कहा है।

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