रायगढ़। थाना कापू क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बंधनपुर के झांझपारा में रहने वाले रामरतन चैहान (उम्र 55 साल) द्वारा 30 जुलाई के सुबह थाना कापू आकर उसकी बेटी को टिकली चैहान (20 साल) का शव उसके घर के पीछे मकरतेंदु टिकरा में पड़े होने की सूचना देकर मर्ग रिपोर्ट दर्ज कराया, सूचना पर मर्ग कायम कर तत्काल थाना प्रभारी कापू अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे, जहां घटनास्थल का निरीक्षण एवं शव की स्थिति से मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराये।
मर्ग जांच दौरान सूचनाकर्ता मृतिका के पिता राम रतन चैहान ने बताया कि 28 जुलाई के शाम लड़की टिकली चैहान फोन पर बात करते-करते घर से निकली और फिर वापस नहीं आयी जिसे रिश्तेदारों में पता किए कहीं पता नहीं चला । वहीं जांच दौरान मृतिका के जीजा छोटे लाल ने पूछताछ में बताया कि 28 जुलाई के शाम जब टिकली घर से निकली तो उसके पीछे पीछे टिकली के पिता राम रतन चैहान भी गया था। दोनों के बयान पर पुलिस को शंका हुआ। संदेही राम रतन चैहान से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने ही उसकी बेटी टिकली को उसके तथाकथित प्रेमी बिके सिंह यादव के साथ मिलकर हत्या कर देना और लोक लाज के डर से लड़की के शव को मकरतेंदु टिकरा के गड्ढा में डाल देना बताया। मर्ग जांच पर 01 अगस्त को थाना कापू में आरोपी बिके सिंह यादव व आरोपी रामतरन पर धारा 302, 34 आईपी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अपराध विवेचना दौरान कापू पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी बिके सिंह यादव की पतासाजी कर आरोपी को हिरासत में लिया गया जिससे हिकम्मत अमली से पूछताछ करने पर घटना का वृतांत बताया कि 28 जुलाई के रात्रि टिकली चैहान उससे मिलने मकरतेंदू टिकरा आई जिसके पीछे पीछे उसका पिता राम रतन चैहान भी आया था। टिकली चैहान ने बिके यादव की ओर से गर्भवती होना बताकर, बिके को साथ रखने बोली। बिके सिंह ने टिकली को उसके पेट में उसका बच्चा होने से इंकार किया और साथ रखने से मना किया। उन दोनों की बातें सुनकर टिकली का पिता आग बबूला हो गया और टिकली को बदनामी करा रही है कहकर मारपीट कर घर ले जाने खींचने लगा। टिकली घर जाने से इंकार कर खींचतान करने लगी, उसी दौरान टिकली का पहना कपड़ा राम रतन राम रतन के हाथ में आया और रामरतन उसी कपड़े से उसकी बेटी का गला घोंटने लगा पास खड़ा।
बिके यादव भी टिकली को काबू में लाने राम रतन की मदद करने लगा और टिकली जब अचेत होने लगी और इन्हें एहसास हुआ कि टिकली की मौत हो चुकी है। तब दोनों अपराध को छुपाने दोनों सुनियोजित तरीके से पास गड्ढे में टिकली का शव डाल दिए और गांव के एक युवक को हत्या के अपराध में फंसाने टिकली के कॉपी के पन्ने फाड़कर पत्र लिखें थे। कापू पुलिस द्वारा जांच में मृतिका और आरोपियों के मोबाइल तथा मृतिका का हैंड राईटिंग लेने एक कॉपी जप्त किया गया है। प्रकरण में आरोपियों द्वारा साक्ष्य छिपाने तथा झूठी रिपोर्ट कराना पाये जाने पर धारा 182, 211, 201, 120(ठ) आईपीसी जोड़कर आरोपी बिके सिंह यादव पिता पानिक राम यादव उम्र 29 साल, रामरतन चैहान पिता शिवनाथ चैहान उम्र 50 साल निवासी बंधनपुर झांझपारा थाना कापू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।