रायगढ़। मीना बाजार के संचालन को लेकर माननीय हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। याचिकाकर्ता रिमझिम मुक्ति प्रसाद एवं अमित पांडेय, याचिका क्रमांक 3607,2023 पर बड़ा फैसला देते हुए माननीय हाई कोर्ट ने ेजंनने ुनव का आदेश पारित करते हुए यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी किया है। वहीं दूसरी ओर मीना बाजार संचालक की ओर से मीना बाजार को आम जनता के लिये शुरू करने की जानकारी सामने आ रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वकील शिखर शुक्ला का कहना है कि चूंकि आज दिनांक तक न ही मीना बाजार विधिवत औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ है और न ही टिकट विक्रय का कार्य शुरू हुआ है,ऐसी स्थिति में माननीय हाई कोर्ट द्वारा दिए गए ेजंजने ुनव के परिपालन में हाई कोर्ट के अग्रिम आदेश अथवा अनुमति के बिना मीना बाजार का संचालन अब नहीं हो सकेगा।
उल्लेखनीय रहे कि एसडीएम रायगढ़ के द्वारा दिए गए अनुमति पत्र में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है कि मीना बाजार का संचालन शाम 4 बजे से रात्रि 11 तक होना है तो फिर कोर्ट के आदेश के बावजूद आज इसे एसडीएम के आदेश के विरुद्ध 4 बजे से पूर्व क्यों शुरू किया गया है.? क्या मीना बाजार संचालक स्थानीय कानून और कोर्ट के आदेश से भी बढ़कर है.?
क्या अब तीन झूला, बिना दुकान व बिना टिकट काउंटर के ही चलेगा मीना बाजार..?
क्योंकि प्रशासनिक टीम के मौका मुआयना के दौरान मीना बाजार में केवल तीन ही झूलों को चलता हुआ पाया गया, जबकि मीना बाजार परिसर के भीतर न टिकट काउंटर खोला गया है और न ही कोई दुकानें लगी है मतलब अब हाईकोर्ट के आदेशानुसार इसी यथा स्थिति में ही मीना बाजार रहेगा, जब तक हाईकोर्ट मामले में कोई अग्रिम आदेश जारी नहीं करती है। कुल मिलाकर शहर के विवादित स्थल सावित्री नगर में मीना बाजार के संचालन को लेकर गहरा पेंच फंस गया है। देखना यह है कि आने वाले समय में मीना बाजार संचालक इस मामले में क्या तय करते हैं और पूरे मामले पर प्रशासन का क्या रूख रहेगा।