रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में जिले के बरमकेला, खरसिया, तमनार थाना क्षेत्र में अवैध महुआ शराब पर कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार आज सुबह थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक नेल्सन कुजूर को मुखबिर से सूचना मिली कि कलगाटार के लमघटहीन जंगल में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से महुआ शराब बनाकर अवैध बिक्री के लिए संग्रहण कर रखे होने की सूचना पर थाना प्रभारी हमराह स्टाफ के साथ मौके पर रेड किये, जहां दो व्यक्तियों को घेराबंदी कर पुलिस पकड़ी। पूछताछ में आरोपी अपना नाम दिलीप चौहान पिता साधराम चौहान उम्र 31 वर्ष ,बंशीधर यादव पिता पंचराम यादव 33 वर्ष दोनों निवासी ग्राम कलगीटार थाना बरमकेला के निवासी रहना बताएं, जिनके कब्जे से बरमकेला पुलिस द्वारा 200 लीटर, 45 तथा 15-15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकिनध्ड्रम में – कुल 320 लीटर महुआ शराब कीमती 64,000 तथा मौके पर महुआ शराब बनाने में प्रयुक्त बर्तन सिल्वर की गंज, सिल्वर का झांझी, पाइप आदि की जब्ती की गई है । आरोपियों पर थाना बरमकेला में 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
आज चौकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक नंद किशोर गौतम द्वारा अवैध शराब पर कार्रवाही करते हुये हमराह स्टाफ के साथ मुखबीर सूचना पर ग्राम मौहापाली बाईपास पर आरोपी संजू जोल्हे पिता श्याम लाल जोल्हे उम्र 20 साल निवासी मौहापाली के पास से 5 लीटर वाली जरकिन तथा 1-1 लीटर वाली बॉटल में अवैध बिक्री के लिये लेकर जाते हुये 11 लीटर महुआ शराब पकड़ा गया है ।
एक अन्य कार्रवाई में चौकी खरसिया पुलिस द्वारा एचएफ डीलक्स मोटर सायकल में गीधा से पुरानी बस्ती की ओर एक युवक शराब लेकर आने की सूचना पर कार्रवाई करते हुये आरोपी दाताराम डनसेना पिता दूजराम डनसेना उम्र 23 साल साकिन कोड़ाभाठा, गीधा थाना खरसिया को पकड़ा गया, जिसके पास से 10 लीटर महुआ शराब एवं शराब के अवैध परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल सीजी 13 यू.ए. 3804 की जप्ती की गई है । आरोपियों पर थाना खरसिया में धारा 34 (2), 59 (क) की कार्रवाई की गई है ।
बरमकेला पुलिस द्वारा कल 12 जुलाई को मुखबिर सूचना पर ग्राम सराईपाली बस्ती भोगीलाल के फुटा मकान के पास आरोपी जीवर्धन चौहान पिता मनबोध चौहान उम्र 25 वर्ष ग्राम सराईपाली थाना बरमकेला को प्लास्टिक जरीकेन में महुआ शराब लेकर आते हुये पकड़े, आरोपी के पास से 10 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है।
तमनार थाना प्रभारी निरीक्षक किरण गुप्ता एवं स्टाफ द्वारा ग्राम गोढी में सुभाषिनी सिदार अपने घर में अवैध रूप से महुआ शराब बेचने की सूचना पर कार्रवाई करते हुये आरोपिया श्रीमती सुभाषिनी सिदार पति स्व0 रोहित श्रीदार उम्र 34 वर्ष सा0 गोढी के पास से 20 लीटर क्षमता वाली जरिकेन में भरी 11 लीटर महुआ शराब कीमत 1100 रूपये का जप्त किया गया है। आरोपिया पर थाना तमनार में धारा 34(2)59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।