रायगढ़। जादूगर शो के लिए गोपी टॉकीज प्रबंधक को नगर निगम प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के तहत शो बंद करने और विधिवत अनुमति लेने के लिए आवेदन करने की बात कही गई है।
नगर निगम प्रशासन द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 252 के तहत गोपी टॉकीज प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया है। इसमें बिना अनुमति लिए जादूगर शो करने पर आपत्ति जताई गई हैं। नोटिस में विधिवत आवेदन कर अनुमति लेने की बात कही गई है।