रायगढ़ । मोबाईल पर मैसेज कर युवती को परेशान करने के मामले में पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने मोबाईल धारक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। घटना खरसिया थाना क्षेत्र की है।
दिनांक 13 जनवरी को पुलिस चौकी खरसिया में युवती द्वारा लिखित आवेदन देकर संदीप अग्रवाल, पतंजली स्टोर डभरा रोड़ खरसिया के विरूद्ध मैसेज कर पेरशान करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है । युवती बताई कि पिछले 2 – 3 दिनों से मोबाइल नम्बर 982664…. के द्वारा अशोभनीय मैसेज कर परेशान किया जा रहा है । मोबाइल नम्बर संदीप अग्रवाल, पतंजलि स्टोर डभरा रोड़ खरसिया का है । युवती के आवेदन पत्र पर संदीप अग्रवाल के विरूद्ध थाना खरसिया (चौकी खरसिया) में धारा 354(घ) पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है । इस अपराध के लिये पहली बार अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको तीन साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है और अगर वह व्यक्ति दूसरी बार इस तरह की वारदात में दोषी पाया जाता है । उसे पांच साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है।
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