धमतरी । जिले के कुरूद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग युवती को डरा-धमका कर दुष्कर्म करने वाले 60 साल के व्यक्ति को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसे 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित भी किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार कुरूद क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग युवती के साथ अश्लील गाली-गलौच और मारपीट करते हुए कुरूद संजय नगर में रहने वाला आरोपी सुदर्शन नगारची 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 27 जनवरी 2023 के बीच युवती को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।वही आरोपी के द्वारा डराने और जान से मारने की धमकी देता रहा जिसके कारण युवती ने अपने परिजनों को इस घटिया कृत के बारे में नही बताया। लेकिन नाबालिग के गर्भवती होने के चलते परिजनों को इस घटना का पता चला और जिसपर युवती ने सब बात अपनी मां को बताई। जिसके बाद पीड़िता ने कुरूद थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दुष्कर्म के धाराओ के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और आरोपी सुदर्शन नगारची को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।वही अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय (एसटीएसी/पॉक्सो) में चली औरन्यायाधीश पंकज कुमार जैन ने सबूतों के आधार पर और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी दोषसिद्ध करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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