प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी छत्तीसगढ़ विभागीय भर्ती और पदोन्नति नियम में संशोधन और नवीन प्रस्ताव हेतु गठित समिति के सदस्य नियुक्त

by Kakajee News

 

जशपुर नगर। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी को राज्य शासन के द्वारा विभागीय भर्ती और पदोन्नति नियमों में संशोधन और नवीन प्रस्ताव के लिए गठित 9 सदस्यीय समिति का सदस्य बनाया गया हैं। श्री चटर्जी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विघालय सुपेला के प्राचार्य हैं। यह समिति छ.ग. स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती और पदोन्नति नियम 2019, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद व अधीनस्थ संस्थाएं ( राजपत्रित भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2013), समग्र शिक्षा के अधिकारियों-कर्मचारियों के सेटअप एकीकरण, छ.ग. शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी (लिपीक वर्गीय एवं अलिपीक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2013 की विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव विभागीय प्रशासनिक समिति को 10 दिवस के भीतर उपलब्ध कराएगी। समिति की पहली बैठक 3 जून को आयोजित होने वाली हैं।
आपको बता दें कि आए दिन स्कूल शिक्षा विभाग के न्यायालय में प्रकरण दर्ज होते रहते हैं। पुराने भर्ती और पदोन्नति नियमों में कई विसंगतियां है। जिसकी वजह से कई कर्मचारी क्षुब्ध होकर न्यायालयों में याचिकाएं दायर करते रहते है।
जशपुर जिला ईकाई के अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता और सचिव संजीव शर्मा ने बताया कि भर्ती और पदोन्नति नियमों में संशोधन की आवश्यकता है । राजेश चटर्जी तकनीकी मामलों के अच्छे जानकार माने जाते हैं। इनके प्रतिनिधित्व में समिति के प्रतिवेदन में सभी संवर्ग के शिक्षकों का हित शामिल होगा। समिति के सदस्य बनाये जाने पर श्री चटर्जी को कोषाध्यक्ष अवनीश पाण्डेय, उपाध्यक्ष सरीन राज, एलन साहू, सभी विकासखण्ड अध्यक्षों संजय दास, विपिन अंबस्ट, पी.के. सन्यासी, कमल चंदेल और एम.दीप ने बधाई दी है।

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