टांगी मारकर पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारे पति को उम्र कैद की सजा,न्यायालय ने जुर्माने से भी किया दंडित

by Kakajee News

टांगी मारकर पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारे पति को उम्र कैद की सजा,न्यायालय ने जुर्माने से भी किया दंडित
रायगढ़।   मामूली विवाद के बाद टांगी मारकर पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारे पति को अपर सत्र न्यायालय, घरघोड़ा के विद्वान न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतका के पिता पुसउ धनवार ने 15 अक्टूबर 2019 को तमनार थाने में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि 15 दिन पहले वह अपनी बेटी शांति धनवार के धर छट्टी कार्यक्रम में लालडीपा आमाघाट में आकर रह रहा था। 14 सितंबर की रात 9 बजे उसका दामाद अनिरूद्ध घर आया और खाना खा रही था इसी दौरान वह अपने समधी भगतराम के साथ खेत देखने गया था जहां से रात करीब 10 बजे घर लौटा तो अनिरूद्ध की बहन रूकमणी धनवार ने उसे बताया कि अनिरूद्ध धनवार का किसी बात को लेकर शांति धनवार के झगड़ा हुआ था और फिर गुस्से में आकर उसने घर में रखे टांगी से शांति के गले के पीछे तरफ वार कर दिया जिससे शांति लहुलूहान अवस्था में बेहोश अवस्था में पड़ी हुई थी। परिजनों ने शांति को तत्काल तमनार अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया जहां डाॅक्टर ने प्रारंभिक जांच में शांति धनवार को रायगढ़ जिला अस्पताल रिफर कर दिया।
जिला अस्पताल रायगढ़ में उपचार के दौरान 25 अक्टूबर 2019 को शांति धनवार की मौत हो गई। मृतका के पिता की रिपोर्ट के बाद तमनार पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 307, 302 के तहत गिरफ्तार करके  न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा, के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से प्रकरण उपार्पण पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश, घरघोड़ा के विद्वान न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात आरोपी अनिरूद्ध धनवार को हत्या का दोषी पाये जाने पर धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं एक हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड न पटाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास अलग से भुगताने को कहा गया है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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