हाईकोर्ट ने पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाने पर रेलवे से जवाब मांगा

by Kakajee News

(कमलेश शर्मा द्वारा)

बिलासपुर। चीफ जस्टिस की डीबी ने नियमित पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाये जाने के खिलाफ पेश जनहित याचिका में रेलवे को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
कोविड 19 के संक्रमण को रोकने रेल प्रशासन ने मार्च 2020 से नियमित गाड़ियों की परिचालन बंद कर दिया है। इसी प्रकार पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन को भी बंद किया गया है। इसके स्थान में स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही। स्पेशल गाड़ियों का किराया भी डबल लिया जा रहा। इसके खिलाफ अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने जनहित याचिका दाखिल की है। गुरुवार को चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन एव जस्टिस पीपी साहू की डीबी में सुनवाई हुई। डीबी ने कोरबा, रायगढ़, महासमुंद के लिए कोई भी पैसेंजर ट्रेन नही चलाये जाने पर रेलवे को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

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