बिहार। कोरोना संक्रमण के मृत्यु होनें पर मृतक के परिजनों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान अब आपदा प्रबंधन विभाग करेगा। स्वास्थ्य विभाग की अधियाचना के बाद आपदा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही, यह भी साफ कर दिया है कि बिहार से बाहर मरने वाले राज्यवासी के परिजन यह लाभ नहीं ले पाएंगे। राज्य सरकार ने यह व्यवस्था उन्हीं राज्यवासियों के लिए की है जिनकी मौत बिहार में हुई है।
कोरोना से मौत के बाद अनुग्रह अनुदान के भुगतान को लेकर जिलों से मांगे गये निर्देश के अलोक में आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थिति साफ कर दी है। विभाग ने कहा है कि राज्य के भीतर मरने वाले उन्हीं लोगों के निकटतम आश्रित को चार लाख की राशि दी जाएगी जो राज्य के वासी भी हैं। यानी बिहार में मरने वाले दूसरे राज्यों के वासी और बिहार के ऐसे वासी जिनकी मौत दूसरे राज्य में हुई हो उनके परिजनो को यह लाभ राज्य सरकार नहीं देगी।
इसके पहले पूरी व्यवस्था को लेकर जारी किये गये निर्देश में आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि राज्य सरकार ने शुरू से इस बीमारी से मरने वालों के परिजनों के लिए यह व्यवस्था की है। पैसे का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से होता है। लेकिन, कोविड- 19 महामारी को केन्द्र ने अधिसूचित आपदा में शामिल कर लिया है। लिहाजा अब इस व्यवस्था के तहत मिलने वाले अनुग्रह अनुदान का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग से ही होगा। यह व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी।