रेत का अवैध कारोबार और ओवरलोडिंग करने वाले बड़े 47 ट्रॉलों पर प्रतिबंध

by Kakajee News

रेत के अवैध कारोबार में लगे इंदौर के 47 ऐसे ट्रॉलों को प्रशासन ने चिन्हित किया गया है जो रॉयल्टी की चोरी तो करते ही हैं, ओवरलोडिंग भी कर रहे हैं। ऐसे ट्रॉलों के चलने पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में कलेक्टर मनीषसिंह ने धारा-144 के तहत आदेश जारी किए हैं। प्रशासन को शिकायत मिली है कि इंदौर से बड़े पैमाने पर कई ट्रक और ट्रॉले परचून आदि माल भरकर होशंगाबाद, सीहोर, देवास आदि जिलों में जाते हैं। यह ट्रॉला संचालक उधर से बालू रेत भरकर ले आते हैं। वास्तव में परिवहन विभाग ने डंपर से रेत लाने के लिए 16 टन की अनुमति दी हुई है। उसी हिसाब से खनिज विभाग ने रॉयल्टी तय की है, लेकिन अवैध तरीके से रेत लाने वाले ट्रॉले 20,22 या 25 टन तक रेत भरकर ला रहे हैं।
इन ट्रॉलों के जरिए रेत की ओवरलोडिंग तो की ही जा रही है, रॉयल्टी की चोरी भी हो रही है। प्रशासन के संज्ञान मेंआया है कि ट्रक और ट्रॉला संचालक ज्यादा रेत भरने के लिए ट्रक और ट्रॉले में अतिरिक्त पतरे और लकड़ी के पटिये लगा लेते हैं। रेत को तिरपाल से ढंक लेते हैं, जिससे रास्ते में खनिज विभाग के जांच दल पर भी कोई शक नहीं कर पाते। इस धंधे को बंद करने के लिए कलेक्टर ने धारा-144 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश के बाद भी ओवरलोडिंग और रॉयल्टी चोरी नहीं ヒकती है तो प्रशासन ऐसे वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई करेगा। साथ ही खदान मालिक, ट्रांसपोर्टर और संबंधित रेत व्यवसायी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जाएगी।

Related Posts

Leave a Comment