रायगढ़: टच स्टोन सर्विस प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के सेल्स टीम लीडर ने लगाया लाखों का चूना, तलाश में पुलिस

by Kakajee News

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला मुख्यालय में टच स्टोन सर्विस प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के सेल्स टीम लीडर के द्वारा बाजार से लाखों रूपये वसूल कर अमानत में खयानत कर लेने का मामला सामने आया है। कंपनी के वित्त प्रमुख की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में ले लिया है। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के मुताबिक टच स्टोन सर्विस प्राईवेट लिमिटेड के वित्त प्रमुख दीपक सोनी चक्रधर नगर थाने में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि उनकी कंपनी एफएमसीजी उत्पादों का छत्तीसगढ़ में विगत 17 वर्षों से विक्रय एवं विस्तारण का कार्य कर रही है। रायगढ़ में जलसा मैरिज गार्डन के पास उनका कार्यालय है। प्रार्थी ने बताया कि रायगढ़ शाखा के आंतरिक निरीक्षण के दौरान बाजार से प्राप्त उधारी बिलों की जाँच में उन्हें पता चला कि सेल्स टीम लीडर कुलदीप सिंह ने गंभीर अनियमितताएँ की हैं।
बिना बिल के वसूली रकम
प्रार्थी ने बताया कि कुलदीप सिंह ने 08 जनवरी से 21 मार्च के बीच बाजार में उधारी पर बेचे गए माल की उगाही अपने अधीनस्थ सेल्स प्रतिनिधियों से न करवाकर सीधे ग्राहकों से प्राप्त की। उन्होंने अपने अधीनस्थ सेल्स प्रतिनिधियों को यह कहकर गुमराह किया कि राशि बकाया है। यह उगाही कुलदीप सिंह द्वारा बिना बिल के की गई और उगाही उपरांत प्राप्त राशि को कंपनी में जमा नहीं किया है।
60 हजार लौटाया
प्रार्थी ने यह भी बताया कि प्रारंभिक जांच में 8 लाख 68 हजार 199 रूपये ग्राहको से वसूल कर उस रकम को कंपनी में जमा नही करके कंपनी के साथ धोखाधड़ी की है। यह मामला उजागर होनें के बाद कुलदीप सिंह ने अपनी धोखाधड़ी स्वीकार की और कंपनी को 60 हजार रूपये नगद देते हुए शेष राशि 8 लाख 8 हजार 199 रूपये को आगामी 7 दिनों में लौटाने का आश्वासन दिया था।
अवधि समाप्त के बाद नही उठा रहा फोन
प्रार्थी ने बताया कि 30 मार्च को शपथ पत्र में कुलदीप ने बाजार से पैसे लेकर कार्यालय में जमा नही करने की बात स्वीकार करते हुए उसे लौटाने का आश्वासन दिया था। उक्त शपथ पत्र की अवधि समाप्त होनें के बाद कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कुलदीप से संपर्क करने पर उसने अपना फोन बंद कर दिया और घर पहुंचने पर भी वह नही मिल रहा है।
थाने में हुआ एफआईआर
बहरहाल प्रार्थी ने चक्रधर नगर थाने में धोखाधड़ी, अमानत में खयानत एवं गबन की रिपोर्ट लिखाई है जिस पर पुलिस ने कुलदीप के खिलाफ धारा 316(4),318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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